डीआइओएस राजकुमार पंडित को उच्च न्यायालय ने किया तलब

डीआइओएस राजकुमार पंडित को उच्च न्यायालय ने किया तलब

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाहिता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार करने संबंधी आदेश का पालन नहीं किए जाने को प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए जौनपुर के डीआइओएस राजकुमार पंडित को तलब किया है।

कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित किया जाए। कोर्ट ने उन्हें आदेश के अनुपालन का अवसर भी दिया है और कहा है कि अनुपालन होने पर उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी केवल हलफनामा दाखिल करना होगा।

कोर्ट ने डीआइओएस जौनपुर को चार माह में निर्णीत करने का दिया था निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने याची को प्रत्यावेदन देने और उसे जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को चार माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विमला श्रीवास्तव केस के फैसले के आलोक में याची की अर्जी विवाहिता पुत्री होने के कारण निरस्त नहीं की जाए।

मां की सेवाकाल में मृत्‍यु पर विवाहिता बेटी ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की दी थी अर्जी

आरोप है कि जानकारी प्राप्त होने के बावजूद आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया। याची की मां शिवमूर्ति बालिका इंटर कालेज केराकत जौनपुर में कार्यरत थी। सेवाकाल में मृत्यु हुई तो याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कहते हुए अर्जी निरस्त कर दी कि विवाहिता पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। साभार जेएनएन।

फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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