माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह सहित नौ आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में दोष सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई सजा

माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह सहित नौ आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में दोष सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई सजा

आजमगढ़ । माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह सहित नौ आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने बुधवार को नौ आरोपितों को दोष सिद्ध करार दिया है।गुरुवार को सभी को अदालत सजा सुनाएगी।

इस मामले में दो आरोपिताें की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद की अदालत में जीयनपुर कोतवाली में लगभग 12 साल पहले दर्ज स्टेट बनाम ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू आदि में 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ।इसमें दो अभियुक्त अजीत सिंह व गिरधारी उर्फ कन्हैया की मौत हो चुकी है। मुकदमे में कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही।सभी के अधिवक्ताओं द्वारा अपने बचाव पक्ष में दलीलें पेश की गईं, किंतु बुधवार को न्यायाधीश ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू आदि नौ अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया।

मुकदमे में गैंग लीडर के रूप में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू व उनके सहयोगी सभी अभियुक्तों को कितने वर्ष की सजा होगी, इस पर गुरुवार को कोर्ट में पुनः सुनवाई प्रारंभ होगी। सभी अभियुक्तों को अपने बचाव पक्ष में जो भी बातें कहनी होंगी वह अपना पक्ष कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से रखेगा। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार द्विवेदी व विनय कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। साभार जेएनएन।

ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह,फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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