प्राइवेट कंपनी से लोन लेकर भुगतान न करने पर कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

प्राइवेट कंपनी से लोन लेकर भुगतान न करने पर कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

जौनपुर । प्राइवेट कंपनी से लोन लेकर भुगतान न करने पर कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश ।

केराकत तहसील का मामला ,मो रईस पुत्र यूसुफ शेख निवासी ग्राम परगना अमिलिया (केराकत) तहसील केराकत जनपद जौनपुर श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड से व्यापार के लिए 25 लाख का लोन लिया था जिसका निर्धारित समय पर भुगतान न कर पाने के कारण अपर जिला जज श्री अश्विनी कुमार सिंह ने कुर्की का आदेश दिया।
इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड  श्री शैलेंद्र शुक्ला, विधिक अधिकारी नवेंदु मिश्रा एवम वरिष्ठ अधिवक्ता चिंतामणि तिवारी ने दिया।

कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने