आजमगढ़ । नगर पंचायत के माहुल में इसी वर्ष फरवरी में हुए जहरीली शराब कांड के तीन प्रमुख अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।
माहुल जहरीली शराब कांड में 12 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई से इस प्रकरण में गिरफ्तार अन्य अरोपियों के परिजनों में भी हड़कंप मच गया है।
21 फरवरी 2022 को नगर पंचायत माहुल स्थित रंगेश यादव के देसी शराब की दुकान से जहरीली शराब की बिक्री की गई। जिसके सेवन से त्राहिमाम मच गया। 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई तो वहीं दर्जनों को कई अन्य तरह की परेशानियां झेलनी पड़ीं।
अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़
एक बारगी तो पुलिस व प्रशासनिक महकमा जहरीली शराब से मौत की बात स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब मौत का सिलसिला बढ़ने लगा तो एसपी अनुराग आर्य ने स्वयं कमान संभाली। घटना के अगले ही दिन माहुल से कुछ ही दूरी पर तीन आलीशान मकानों में दवा लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।
जहां से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद हुई। इस मामले में अहरौला थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। 12 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें दो को तो पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। इसके बाद गैंगस्टर के तहत इनकी संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई की गई। अब तीन अभियुक्तों पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की गई है।
एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के चलते एसओ अहरौला की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने तीन मुख्य अभियुक्तों मो. नईम, मो. फहीम व शाहबाजा को रासुका के तहत पाबंद कर दिया गया है। आदेश की प्रति अभियुक्तों को जिला कारागार में जाकर उपलब्ध करा दिया गया है। साभार ए. यू।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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