गाजीपुर । लंबे समय तक विवादों में घिरे रहने के बाद वर्ष 2020 में निलंबित स्थानीय साधन सहकारी समिति के सचिव नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मंगलवार को लाखों रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है।
उनके ऊपर 2661810 रुपये गबन करने और 973668 का ऋण नियम के विपरीत बांटने का आरोप है।
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जखनिया के अपर जिला सहकारी अधिकारी निरंकार मौर्या ने स्थानीय थाने में दी तहरीर में उल्लेख किया है कि खानपुर थाना क्षेत्र के मौधा निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह बहरियाबाद साधन सहकारी समिति के सचिव थे। उनके पास भीमापार, पलिवार और हंसराजपुर समिति का भी अतिरिक्त चार्ज था। उन्होंने भीमापार समिति के उपकेंद्र बड़ागांव पर गेहूं खरीद में लगभग 11 लाख का गबन किया और करीब साढ़े छह लाख का उर्वरक बेचकर उसका पैसा डकार गए। हंसराजपुर समिति पर वसूली का पैसा भी बैंक में जमा नहीं किया।
मामला संज्ञान में आने के बाद उच्चाधिकारियों ने उन्हें अक्तूबर 2020 में निलंबित कर जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद पाया गया कि सचिव द्वारा कुल 26 लाख 61 हजार 810 रुपये का गबन किया गया है। साथ ही नौ लाख 73 हजार 668 रुपये के ऋण वितरण में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने समिति का अभिलेख तक गायब कर दिया है। इन सब गंभीर आरोपों में घिरे सचिव नरेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साभार ए. यू।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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