गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की रविवार को 14 करोड़ 90 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क

गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की रविवार को 14 करोड़ 90 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क

गाजीपुर । अपराधी मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की रविवार को 14 करोड़ 90 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) तहत मांचा, धनेठा, नरसिंहपुर तरयी और खरडीहा गांव की करीब छह एकड़ से अधिक की भू- संपत्ति कुर्क की गई।

ये संपत्तियां अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना और दान अभिलेख तैयार कराकर दान कर देने से संबंधित हैं।
पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे की अगुवाई में रविवार सुबह 10 बजे भांवरकोल, करीमुद्दीनपुर, मुहम्मदाबाद थानों की पुलिस समेत एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सीओ सिटी गौरव कुमार, मुहम्मदाबाद एसडीएम हर्षिता तिवारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान डुगडुगी से मुनादी भी कराई गई। डीएम एमपी सिंह ने बीते 22 जुलाई को पुलिस रिपोर्ट की आख्या और एसपी द्वारा की संस्तुति पर गैंगेस्टर एक्ट के धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंध एवं समाज विरोध अधिनियम 1986 के तहत कुर्की का आदेश दिया था।
राजस्व और पुलिस टीम सबसे पहले मांचा गांव पहुंची। जहां यूसुफपुर निवासी सांसद अफजाल अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई एक हेक्टेयर से अधिक की भू-संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क कराया । इसकी मालियत 42 लाख 68 हजार 100 रुपये हैं। इसके बाद धनेठा गांव में 1.762 हेक्टेयरं और 2.561 हेक्टेयर क्रय भूमि का दो करोड़ 52 लाख 11 हजार 100 रुपये कुर्क कर लिया गया। इसके बाद मौजा नरसिंहपुर तरयी में 0.642 हेक्टेयर क्रय भूमि का 45 लाख 72 हजार 200 रुपये और खरडीहा गांव में 2.603 हेक्टेयर क्रय भूमि का एक करोड़ छह लाख 72 हजार रुपये है। इन चारों छह हेक्टेयर से अधिक भू-संपत्ति की मालियत चार करोड़ 47 लाख 23 हजार 400 रुपये है। जबकि इन सभी भू- संपत्तियों का बाजार मूल्य 14 करोड़ 90 लाख रुपये है। इस संबंध में एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगेस्टर के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ पूर्व में दर्ज गैंगेस्टर के मुकदमे के तहत 14 (1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। इसके तहत चार गांवों में स्थित करीब 14 करोड़ 90 लाख रुपये की भू-संपत्ति को कुर्क किया गया है। साभार ए. यू।

फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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