किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये लगाया अर्थदंड

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये लगाया अर्थदंड

जौनपुर । जिले के केराकत में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी शेखर को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

इस घटना की प्राथमिकी केराकत थाने में दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार 21 जनवरी 2018 को पीड़ित मड़हे में थी। शेखर ने वहां उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता का इलाज जिला चिकित्सालय व बीएचयू वाराणसी में चला।

पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने गवाहों को पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शेखर को दुराचार का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साभार पीके।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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