विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने के मामले में दोषी पति को उम्रकैद

विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने के मामले में दोषी पति को उम्रकैद

जौनपुर । करीब छह साल पहले एक विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने के मामले में जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत में बृहस्पतिवार को दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा।

अधिवक्ता के अनुसार, शेखवाड़ा जफराबाद निवासी मंजू सोनी ने केराकत थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि पुत्री प्रियंका की शादी पेसारा निवासी अनिल सोनी के साथ अप्रैल 2014 में की थी। शादी के बाद पति और ससुराल के लोग एक लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे।

चार अगस्त 2016 को शाम करीब साढ़े सात बजे रिश्तेदार ने फोन से बताया कि प्रियंका को उसके ससुराल के लोग जला दिए हैं। यह सुनकर जब पुत्री की ससुराल पहुंची तो देखा प्रियंका दर्द से कराह रही थी। पूछने पर बताया कि पति व ससुराल वाले मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिए। प्रियंका को जिला चिकित्सालय जौनपुर में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला पाया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति अनिल को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साभार ए. यू।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने