फिल्म निर्माता की पत्नी ने पति को दूसरे महिला के साथ देखा,गुस्साए निर्माता ने पत्नी को कार से मारी टक्कर

फिल्म निर्माता की पत्नी ने पति को दूसरे महिला के साथ देखा,गुस्साए निर्माता ने पत्नी को कार से मारी टक्कर

मुंबई। फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद बृहस्पतिवार को उपनगरीय मुंबईके एक थाने में उन्हें घर से पूछताछ के लिए लाया गया।

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मिश्रा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता ने उन्हें कार से टक्कर मारी थी।अधिकारी ने बताया कि यह कथित घटना 19 अक्टूबर को अंधेरी (पश्चिम) में दंपत्ति के अपार्टमेंट की पार्किंग में हुई थी, जब मिश्रा की पत्नी ने उन्हें कार में एक अन्य महिला के साथ देखा था।

अधिकारी ने कहा, हिंदी फिल्म 'देहाती डिस्को' के निर्माता मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद उन्हें घर से अंबोली थाने ले जाया गया। उन्होंने बताया, 'बृहस्पतिवार दोपहर, हम मिश्रा को पूछताछ के लिए लाए थे और हम मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि, फिल्म निर्माता को गिरफ्तार नहीं किया गया है।'

पत्नी ने देख लिया था मॉडल के साथ

शिकायत के मुताबिक, घटना वाले दिन पीड़िता अपने पति को ढूंढने के लिए पार्किंग की तरफ गईं थीं और वहां कार में उन्होंने मिश्रा को एक अन्य महिला के साथ देखा था। उन्होंने बताया कि पत्नी की शिकायत के आधार पर अबोली थाने में मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यास्मीन का आरोप है कि कमल किशोर अपनी दौलत की बड़ी-बड़ी बातें कह कर नई-नई लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं. उन्होंने ऐसी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है. यास्मीन ने कहा कि आएशा सुप्रिया मेनन नाम की मॉडल से उन्होंने 6 मार्च को शादी कर ली है और उन्हें तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर घर से निकाल दिया है और उनपर कार चढ़ाते वक्त 9 साल के रिश्ते को लेकर 9 सेकंड भी नहीं सोचा.

IPC की इन धाराओं के तहत निर्माता के खिलाफ दर्ज हुआ केस

बता दें कि कमल किशोर मिश्र के खिलाफ आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी यास्मीन खुद भी एक भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ अंबोली थाने में आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत अपनी पत्नी को कार से मारने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) और337 (किसी के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) भी लगाई गई है। साभार टीवी 9.

फाइल फोटो 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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