प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर जौनपुर के डीआईओएस नरेंद्र देव को 22 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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