उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर जौनपुर के डीआईओएस तलब

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर जौनपुर के डीआईओएस तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर जौनपुर के डीआईओएस नरेंद्र देव को 22 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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