छात्रा के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए का लगा अर्थदंड

छात्रा के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए का लगा अर्थदंड

गाजीपुर। मरदह थाना क्षेत्र में छात्रा से रेप कांड मामले में गुरुवार को विशेष न्‍यायाधीश पाक्‍सो प्रथम राकेश कुमार कुमार की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक अनुज राय ने बताया कि मरदह थाना क्षेत्र में एबीएसए के ड्राइवर ने स्कूल के कमरे छात्रा के साथ दुष्‍कर्म किया था। पुलिस ने मामले की रिेपार्ट दर्ज कर चार्जशीट लगाकर कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। मुकदमा के विचारोंपरान्‍त आज न्‍यायाधीश ने आरोपी ड्राइवर को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। डीएनए पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पीड़िता को शीघ्र न्याय मिला।

आरोपी ने छात्रा की पिटाई भी की थी
बीते साल अक्टूबर माह में बीईओ का ड्राइवर दोपहर में कंपोजिट स्कूल की एक छात्रा को बुलाकर स्कूल के एक कमरे में ले गया। जहां चालक ने छात्रा के साथ रेप किया और चिल्लाने पर उसको डरा धमका कर उसकी पिटाई भी की। छात्रा की चीख सुनकर वहां कई लोग एकत्र हो गए। भीड़ बढ़ती देख आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। छात्रा के घरवालों को घटना की जानकारी होने पर पर मरदह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना में जुट गई। बाद में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था। साभार डीबी।

फाइल फोटो 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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