बिना प्रान (पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) के भी वेतन मिलता रहेगा, उच्च न्यायालय

बिना प्रान (पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) के भी वेतन मिलता रहेगा, उच्च न्यायालय

लखनऊ। जौनपुर के बेसिक शिक्षा के अध्यापकों और कर्मचारियों को बिना प्रान के भी वेतन मिलता रहेगा। इस सम्बन्ध में कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के पक्ष में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है।

जौनपुर के संजीव कुमार समेत 112 लोगों ने बिना प्रान पंजीकरण के अध्यापकों के वेतन रोकने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति पकंज भाटिया ने प्रदेश सरकार के अध्यापकों के वेतन रोकने के आदेश पर स्थगन का आदेश दिया है। कोर्ट अधिवक्ता अमित मिश्रा ने इस पर कई तर्क दिये थे। इससे सहमत होकर कोर्ट ने याचिकाओं के पक्ष में वेतन न रोकने का आदेश दिया। साभार एचटी।

लखनऊ उच्च न्यायालय, फाइल फोटो रिपोर्ट

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com


0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने