किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को सात वर्ष की सजा

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को सात वर्ष की सजा

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव ने मीरगंज थानाक्षेत्र की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी रोहित सिंह को सात वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पीड़िता की मां ने मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री सात मई 2017 की रात घर में सोई थी। रात करीब एक बजे तक उसके साथ थी लेकिन भोर में उसकी नींद खुली तो वह बिस्तर पर नहीं थी। काफी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। आरोप लगाया कि रोहित सिंह निवासी ग्राम किशुंदासपुर थाना मीरगंज मनचला टाइप का है वही उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया।
बरामद होने पर पीड़िता किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी उसे बनारस भगा ले गया था और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद आरोपी को सात वर्ष की सजा व 15000 अर्थदंड से दंडित किया। साभार ए. यू।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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