आजमगढ़ । जिले के पूर्व DIOS उमेश त्रिपाठी पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व डीआईओएस पर नौकरी का लालच देकर रेप करने का आरोप है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
पीड़िता के पति ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़िता के पति ने बताया कि वह महराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी पत्नी बेरोजगार है। नवंबर 2022 में उसकी पत्नी से एक व्यक्ति ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक को नौकरी देने का अधिकार है। आप उनसे मिल लें।
इस बात पर विश्वास करके पीड़िता जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी से मिली। आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसे अपने आवास पर बुलाया और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।
मामले के तथ्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपी तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर के जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर के जांच शुरू कर दी गई। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले उमेश त्रिपाठी का आजमगढ़ से तबादला भी कर दिया गया।
पुलिस बोली की जा रही मामले की जांच
इस बारे में कोतवाली के इंस्पेक्टर शशि चौधरी का कहना है कि कोर्ट के निर्देश के क्रम में मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही चपरासी पद पर नियुक्त एक कर्मचारी को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का आरोप भी लगा है। आरोपित शिक्षक मृतक आश्रित कोटे के तहत चंडेशर कॉलेज में भर्ती हुआ था। ऐसे में इस नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है।साभार डीबी।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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