सात साल की बच्ची से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी दोषी मौसा को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपए का लगा अर्थदंड

सात साल की बच्ची से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी दोषी मौसा को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपए का लगा अर्थदंड

जौनपुर । अपर सत्र जज पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने शुक्रवार को सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी सात साल की बच्ची से दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी मौसा को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी वादी ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि वह सपरिवार आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जनपद में रहता था. 14 अक्टूबर 2020 को अपराह्न 03 बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था तो उसकी 07 साल की बच्ची से उसके साढ़ू अजय ने रेप व अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. घर लौटे तो देखा बच्ची खून से लथपथ थी. अजय ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दिया था. इसलिए वह कुछ नहीं बता रही थी. वादी बच्ची को लेकर सपरिवार जौनपुर अपने घर आया. वहां भी 17 अक्टूबर 2020 की रात लौटन ने चारपाई पर सोई बच्ची के साथ पुनः दुराचार किया जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई. उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बच्ची का मेडिकल हुआ और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया.

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अजय को 07 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार व अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी अजय का तर्क था कि जब पहली बार डाक्टर को दिखाया गया तो कहा गया कि गिरने की वजह से बच्ची को चोट लग गई. चूँकि उसकी पत्नी से वादी का अवैध सम्बन्ध था, इसी वजह से उसे फंसाया गया है. साभार यूके।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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