लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित किए जा रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकों के लिए बुरी खबर है. यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती के 69000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है.
इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया है. यह निर्णय भर्ती में आरक्षण को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले को देखते हुए लिया गया है. इस आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए शिक्षक व शिक्षिकाओं के तबादले नहीं किए जा सकेंगे.
जारी आदेश
शिक्षक ट्रांसफर पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षिकाओं का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करने के लिए आदेश जारी किया गया है. जिसके बाद अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रथम सूची जारी कर दी गई है. अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में शामिल ऐसे शिक्षक भी हैं, जो 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित हुए हैं और उन्होंने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है. उनका स्थानांतरण भी हो गया है. ऐसे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी गई है. अब इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक नहीं हो सकेगा.
69000 शिक्षक भर्ती में 6800 कैंडीडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसको न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था. जिसमें न्यायालय ने कहा था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता. न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था की नई सूची जारी नहीं की जाएगी. बल्कि वर्तमान में चयनित लोगों की सूची को ही रिवाइज किया जाएगा. सूची रिवाइज करने से बहुत सारे लोगों के मूल नियुक्ति के जनपद भी परिवर्तित हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं. उन्हें भी बाहर होने का खतरा है. इसी आदेश के क्रम में इस प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है. साभार प्रभात खबर।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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