गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का लगाया जुर्माना

गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का लगाया जुर्माना

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के दोषी मोहम्मद फैसल को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने प्राथमिकी दर्ज कराया कि 29 दिसंबर 2012 को हमराहियों के साथ गश्त पर थे।

सूचना मिली कि मोहम्मद फैसल निवासी मीरमस्त कोतवाली व अन्य आरोपी गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त हैं। इनका जनमानस में भय व आतंक रहता है। आरोपितों के आपराधिक इतिहास का गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी से अनुमोदन लिया गया था।

पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील हरिश्चंद्र सिंह व राम प्रकाश सिंह ने गवाहों का बयान कोर्ट में अंकित कराया। कोर्ट ने दोषी मोहम्मद फैसल के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा सुनाया। साभार ए यू।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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