पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में आदेश सुरक्षित

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में आदेश सुरक्षित

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने शुक्रवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह Dhananjay Singh पर जानलेवा हमले के मामले में वादी धनंजय के अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह को बहस करने का आदेश दिया.

इस दौरान अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह और शशिकांत राय उर्फ चुन्ना राय ने धारा 311 पर बहस की. अदालत Court ने इस मामले में पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा.

मामले के अनुसार, जौनपुर के रारी से तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ 4 अक्टूबर 2002 को चारपहिया वाहन से वाराणसी Varanasi से वापस जा रहे थे. नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचे थे, तभी वहां दो चारपहिया वाहन में सवार फैजाबाद के राजेपुर महराजगंज निवासी Abhay Singh अभय सिंह अपने चार-पांच साथियों के साथ स्वचालित असलहे लेकर नीचे उतरे. इसके बाद जान से मरने की नीयत से गोली चलाने लगे और उनके वाहन के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी.

सरेराह फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई. लोग डर कर इधर-उधर भागने लगे और दुकानें बंद होने लगी. इस हमले में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पांडेय व ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हुए थे. वहीं, इस मामले में धनंजय सिंह ने कैंट थाने में अभय सिंह Abhay Singh समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. साभार ईटीवी।

अभय सिंह, धनंजय सिंह,फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने