जौनपुर। जनपद के केराकत विकासखंड के अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के तहत केराकत ब्लॉक के कई ग्रामसभाओं में मुख्य रोड से इंटरलॉकिंग का कार्य होना है जिस हेतु निविदा मांगे जाने की सूचना एक अख़बार से 15 सितंबर के अंक में प्रकाशित हुई जिसमें केराकत मुख्य मार्ग से अशोक शुक्ला के घर तक विवादित मार्ग पर इंटरलॉकिंग हेतु भी निविदा मांगी गई थी जबकि उक्त मार्ग छेदी मिश्र पुत्र स्वo शारदा मिश्र की भूमिधरी /चक में जबरन बनवाया गया था, जिसपर मालिकाना हक़ और अवैध कब्ज़ा हटवाए जाने हेतु दीवानी न्यायालय जौनपुर में मुकदमा लंबित है और माननीय न्यायालय की तरफ से स्टे आर्डर दिया गया है। रविवार को यही पूरा मामला कई दैनिक अखबारों के जरिये वायरल हो गया जिसके बाद ब्लॉक प्रशासन हरकत में आया बाद में यह ज्ञात हुआ कि ब्लॉक के अधिकारियों को ग्रामसभा के ही कुछ लोगो ने गलत जानकारी देकर उक्त मामले को उलझाया जबकि पुरे प्रकरण में ब्लॉक अधिकारी निर्दोष सिद्ध हो रहे और मामले में थानागद्दी ग्रामसभा के उन भूमाफियाओ का जिक्र था जिन्होंने उक्त चक संख्या 351 के चारो तरफ अतिक्रमण किया है। इनको चिन्हित की जाने की बात की जा रही जिन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियो को गुमराह करके पूरा प्रकरण तैयार करवाया । चर्चा यह है कि थानागद्दी क्षेत्र के दबंगों ने तथ्य छुपाकर जुगाड़ से स्टे के बाद भी इंटरलॉकिंग पास करवा लिया, जिसकी सुचना मिलते ही तहसील के अधिकारियो में हड़कंप मच गया। ऐसे में विवादित मार्ग/चक में इंटरलॉकिंग कार्य ब्लॉक स्तर से कराया जाना था जबकि ब्लॉक अधिकारीयों को पुरे मामले से अनभिज्ञ रखा गया था। उन्हें इसकी सुचना तक नहीं थी कि उक्त मार्ग मामले में विवाद है और स्थगन आदेश है जिसके बाद यह माननीय न्यायालय के आदेश की अहववेलना होंगी जैसे ही सुचना मिली ब्लॉक अधिकारियो ने तत्काल जांच कराने कि बात कही । जिस पर ध्यान देते हुए स्थानीय प्रसाशन सक्रिय है।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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