गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव दोषी करार, सौ तारीखों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिया फैसला

गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव दोषी करार, सौ तारीखों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिया फैसला

गाजीपुर। दीवानी न्यायालय परिसर के आसपास बृहस्पतिवार को चहल-पहल रोजाना की तुलना में कुछ ज्यादा ही थी। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात था। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने करंडा थाने में गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया है।

यह निर्णय उन्होंने करीब सौ तारीखों को सुनने के बाद दिया है।
बांदा जेल में मुख्तार अंसारी सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जु़ड़ा था जबकि दूसरा आरोपी सोनू यादव कोर्ट में ही मौजूद था। मुख्तार के वकील लियाकत अली के मुताबिक, अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्तार अंसारी कुछ नहीं बोल रहा था। वह शांत खड़ा था। बताते हैं कि यही स्थिति सोनू यादव की भी थी। शाम सवा चार बजे अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने मामले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया। इसके बाद सोनू यादव को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

थाना करंडा के गैगेस्टर मामले में आज फैसला आया, जिसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की गई है। गैंगेस्टर एक्ट में किए गए प्राविधान के अनुसार इस मामले में अधिकतम दस वर्ष की सजा की जा सकती है। -नीरज श्रीवास्तव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया है। सजा के प्रश्न पर 27 को हम अपनी बात रखेंगे। जब न्यायालय से सर्टिफाइड कापी उपलब्ध होगी तब हम निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।-लियाकत अली, मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता। साभार ए यू।

मुख्तार अंसारी ,फाइल फोट

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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