जौनपुर। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के रफीपुर गांव में नौ साल पहले गोली मारकर दो लोगों की हत्या करने वाले छह आरोपितों को जिला जज ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। प्रत्येक को पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।
जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की ओर से सुनायी गयी सजा की जानकारी होते गांव में घटना को लेकर लोग चर्चा करने में जुटे रहे।
जानकारी के अनुसार तीन जनवरी 2014 को रामस्वारथ अपने दोस्त हरिराम के साथ शाम 6:30 बजे मोतीलाल की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। उसी समय मो. कलीम,अबूजर, तारिक पुत्र जलालुद्दीन, तारिक पुत्र आसीम, मो. साहिल व पप्पू वहां आ गए और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करने लगे। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते इतने में मो. कलीम समेत साथ में आए लोगों ने मिलकर रामस्वारथ को गोली मार दी। गोली चलते ही बचाने के लिए हरीराम आगे बढ़ा तो उसे भी आरोपितों ने गोली मार दी।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मोटरसाइकिल से असलहा लहराते हुए भाग गए। रामस्वारथ व हरीराम को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना से कारतूस का खोखा व अन्य चीजे बरामद किया। घटना के बाद मृतक के पिता अच्छेलाल निवासी रफीपुर ने शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार आरोपित पप्पू उर्फ शेख महमूद से वादी के पुत्र रामस्वारथ से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। घटना के एक सप्ताह पहले पप्पू उर्फ शेख महमूद बाजार में जुग्गुर की दुकान के पास कह रहा था कि अभी तो मच्छर मारे हैं। असली वाले को मारेंगे। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी फौजदारी सतीश कुमार पांडेय, राजनाथ चौहान एवं संजय उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। कोर्ट ने आरोपितों को हत्या का उत्तरदायी पाते हुए उम्र कैद से दंडित किया। साभार एचटी।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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