आजमगढ़ । जिले के बिलरियागंज थाने में देश में आज से लागू हुए नए कानून बीएनएस के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है।
नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। रेप पीड़ितों का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके पेरेंट्स या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी होगी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पिता की तहरीर पर बिलरियागंज थाने में आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 112 (2) 131, 87, 318 (A) 3 (1) (द), 3 (1) ध, 3, (2) (V) (दुष्कर्म) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया, रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक दीपक यादव जो कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। बिलरियागंज में युवती भी सिलाई सीखती थी।
लिव इन में रह रही थी युवती
इसी दौरान दोनों में जान-पहचान हो गई। पीड़िता अपने घर से 15 मार्च से आरोपी युवक के साथ बिलरियागंज थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर लिव इन में रहने लगी। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। 18 जून की रात आरोपी युवक ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की और गाली-गलौज कर अपने पास से भगा दिया। जिसके बाद पीड़िता अपने पिता के घर वापस आ गई।
परिजनों से विचार-विमर्श कर इस मामले में एक जुलाई को बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस पीड़िता का मेडिकल करा रही है। इस बारे में जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नए नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साभार डीबी।
फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
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