ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ खाद्यान में कालाबाजारी का लगाया आरोप, जांच के बाद केस दर्ज

ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ खाद्यान में कालाबाजारी का लगाया आरोप, जांच के बाद केस दर्ज

जौनपुर। केराकत कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत अहन के कोटेदार गिरीश सिंह पर खाद्यान्न की कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार ने जांच में पाया कि कोटेदारई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न वितरण नहीं करता है।

जांच के दौरान 87 कार्ड धारकों ने बयान दिया कि कोटेदार ने उन्हें खाद्यान्न देने से इन्कार कर अभद्र व्यवहार करते हुए भगा दिया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कोटेदार का अनुबंध 24 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता को नहीं सौंपा और न ही संतोषजनक जवाब दिया। जांच में पता चला कि कोटेदार ने नवंबर व दिसंबर 2024 के दौरान 56.474 क्विंटल गेहूं, 61.286 क्विंटल चावल, 21 किग्रा चीनी की कालाबाजारी की। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जांच में बाधा और धमकी :-
पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि वे जांच के लिए पहुंचे, तो कोटेदार और उनके पुत्र ने अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, दुकान पर ताला बंद कर जांच बाधित की। कहा कि कोटेदार के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि कोटेदार ने खाद्यान्न की कालाबाजारी कर अपने निजी लाभ के लिए गड़बड़ी की। जिलाधिकारी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साभार ए यू।

फाइल फोटो

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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