गाजीपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्ता राष्ट्र के लिए अभियान शुरू,90 दिनों तक चलेगा अभियान

गाजीपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्ता राष्ट्र के लिए अभियान शुरू,90 दिनों तक चलेगा अभियान

गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के सहयोग से तालुक एवं जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिए 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' शुरू किया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली तथा मिडिएशन एवं कंसिलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक संचालित किया गया है,आम जन के द्वारा न्यायालय में लंबित मुकदमे का उक्त अभियान के अंतर्गत सम्बन्धित न्यायालय में पक्षकार के साथ उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण कराया जा सकता है,उक्त के क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकारण गाजीपुर अध्यक्ष/जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय के निर्देश पर सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के द्वारा उक्त के व्यापक प्रचार-प्रसार के क्रम में जनपद के समस्त न्यायालय तथा तहसीलों पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से लोगो को जागरूक करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है,जिससे आम जन के द्वारा अपने मुकदमे का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर कराया जा सके,उक्त निर्देश के क्रम में तहसील सैदपुर पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर कार्यरत अधिकार मित्र/पीएलवी रणजीत कुशवाहा व कंचन मौर्या के द्वारा तहसील परिसर सैदपुर में उपस्थित आये आगन्तुको को हैण्ड बिल का वितरण कर व्यापक रूप से जागरूक किया गया।उक्त के सम्बन्ध में पीएलसी रणजीत कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि "राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान"के अंतर्गत आम जन के द्वारा घरेलू हिंसा के मामले,भरण-पोषण से सम्बंधित मामले,मोटर दुर्घटना के मामले,भूमि अधिग्रहण के मामले तथा वैवाहिक विवाद ,दीवानी के उपयुक्त वाद में पक्षकारो के आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, पीएलवी रणजीत कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि उक्त के संबंध में अधिक जानकारी के लिए,85430384167388610563 पर सम्पर्क किया जा सकता है,सैदपुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में 88081680688840052952 पर भी जानकारी व विधिक राय ली जा सकती है।

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फाइल फोटो 

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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