विवाहित महिला अपने प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ाई,जमकर हुआ बवाल, वो प्रेमी संग जाने के जिद्द पर अड़ी रही, देखें वीडियो

विवाहित महिला अपने प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ाई,जमकर हुआ बवाल, वो प्रेमी संग जाने के जिद्द पर अड़ी रही, देखें वीडियो

मनसाही (कटिहार)। वैवाहिक जीवन को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। मनसाही थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहित महिला को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में महिला के नाना ने पकड़ा।

महिला एक बच्ची की मां है। उसका विवाह तीन वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव में हुआ था। शादी के कुछ दिन तक दोनों का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहा। इस दौरान एक बच्ची हुई। इसके बाद महिला के जीवन में उसके चचेरे देवर की इंट्री हो गई।

समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यह नजदीकी प्यार में बदल गई। दोनों छुप छुपकर मिलने लगे। दोनों के बीच अनैतिक संबंध भी बन गया। जब महिला अपने मायके आई तो उसने अपने प्रेमी भी बुला लिया। जहां उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में महिला के नाना ने पकड़ लिया। नाना ने अपने स्वजनों के साथ लड़के के स्वजन व स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना दी।

सूचना मिलने पर महिला का पति भी पहुंचा। इस घटना को लेकर एक पंचायत हुई। पंचायत में पति ने बताया कि आज से छह माह पूर्व भी दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। मगर उस वक्त समझा बुझा कर मामले को दबाया गया। पंचायत में महिला ने अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और प्रेमी देवर के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही।

वहीं प्रेमी भी उसके साथ ही विवाह करने की बात कहने लगा। दूसरी तरफ पति ने पत्नी को अपनाने से इनकार कर दिया। पंचायत में पति और पत्नी ने लिखित रूप से अपने पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया। पंचायत ने प्रेमी और महिला को उनके अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र कर दिया। बताया गया है कि महिला की मां अपने विवाह के कुछ दिन बाद से मायके में ही रह रही है। महिला का पालन पोषण उसके ननिहाल में ही हुआ था।

दुष्कर्मी को आठ साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कदवा थाना अंतर्गत एक गांव के निवासी मो. जुबेर को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपित को पच्चीस हजार रुपया अर्थ दंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। सजा सुनाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। इस वाद में अभियोजन की ओर से पास्को अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह थे।

बताया कि इस मामले में पीड़िता सहित सात गवाहों की गवाही भी हुई है। बताना होगा कि एक नाबालिग ने प्राथमिक की दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी उम्र 15 वर्ष है। आधा दर्जन बच्चों के पिता मो. जुबेर जो कि रिश्ते में चचेरा भाई लगता है बुलाकर अपने घर ले गया तथा घर में कोई नहीं था। दुष्कर्म किया बाद में शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाते रहा। जिससे वह पांच माह की गर्भवती हो गई। बाद में जुबेर ने शादी से इनकार कर दिया। तब घटना की प्राथमिक की दर्ज कराई गई। साभार जेएनएन।

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फाइल फोटो 

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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