JAUNPUR: 25 वर्ष पूर्व हुए जनार्दन सिंह हत्याकांड में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी सहित दो दोषी करार

JAUNPUR: 25 वर्ष पूर्व हुए जनार्दन सिंह हत्याकांड में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी सहित दो दोषी करार

जौनपुर। सरायख्वाजा क्षेत्र के इटौरी बाजार में 25 वर्ष पूर्व जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद कुमार सिंह को दोषी करार दिया।

सजा देने पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

कुड़ली गांव निवासी अनिरुद्ध सिंह ने सरायख्वाजा थाने में लगभग ढाई दशक पूर्व तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। तहरीर में कहा कि घटना के चार दिन पहले वादी का भतीजा देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार गए थे। वहां पर सोनिकपुर के अजय कुमार ने उन्हें धमकी दी कि तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे काम में बाधा डालेगा तो उसे गोली मार दूंगा। इस पर वादी की ओर से पंचायत बुलाई गई। इसकी जानकारी विजय सिंह विद्यार्थी व अजय को होने पर वह लोग नाराज हो गए। तीन अक्टूबर वर्ष-2000 की शाम जब वादी का भाई जनार्दन सिंह व भतीजा देवेंद्र इटौरी बाजार से वापस आ रहे थे। इसी दौरान दो सोनिकपुर के अजय सिंह व विजय सिंह विद्यार्थी तथा सरायख्वाजा के प्रमोद सिंह आ गए। जनार्दन सिंह को विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद ने पकड़ लिया। इस दौरान अजय सिंह ने वादी के भाई जनार्दन सिंह को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील अरुण कुमार ने गवाहों को पेश कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद सिंह को दोषी करार दिया। अजय कुमार सिंह को पहले ही सजा हो चुकी है। साभार आईनेक्स्ट।

फाइल फोटो 

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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