JAUNPUR: उच्च न्यायालय के आदेश पर चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया,राजस्व एवं पुलिस बल रही मौजूद

JAUNPUR: उच्च न्यायालय के आदेश पर चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया,राजस्व एवं पुलिस बल रही मौजूद

जौनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जौनपुर के खुटहन क्षेत्र के लवायन गांव में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई हुई। गांव के अहिरखेतार मजरे से गुलरा ठेसूर ताल तक जाने वाले चक मार्ग से अवैध कब्जा हटाया गया। इस कार्रवाई में ग्राम प्रधान के पुत्र सुनील यादव ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मिलकर सहयोग किया।

जानकारी के अनुसार, इस चक मार्ग पर गांव के कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उन्होंने इसे अपनी निजी चकों में मिला लिया था। इससे यह सार्वजनिक रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया था। किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वे कृषि उपकरण और उपज को लाने-ले जाने में कठिनाई महसूस करते थे। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या अन्य वाहनों से खेतों तक जाना लगभग असंभव हो गया था।

लंबे समय से इस मुद्दे पर ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की जा रही थीं। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। अंततः मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। वहां से चक मार्ग को कब्जा मुक्त कराने का स्पष्ट आदेश जारी हुआ। आदेश मिलते ही राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की।

जैसे ही प्रशासनिक टीम पहुंची और रास्ता खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई, कब्जेदारों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की। लेकिन पुलिस की मौजूदगी और कड़े रुख के चलते सभी को पीछे हटना पड़ा। जल्द ही पूरा चक मार्ग साफ कर दिया गया।

गांव के किसानों का कहना है कि यह रास्ता उनके लिए जीवन रेखा जैसा है। वर्षों बाद उन्हें अपनी जमीन तक सही रास्ता मिला है। वे प्रधान जी और उनके बेटे सुनील यादव के आभारी हैं। महिलाओं ने भी कहा कि अब बच्चों को स्कूल छोड़ने व खेती के कामों में सुविधा मिलेगी।

फाइल फोटो 

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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