आजमगढ़। रंगदारी मांगने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आजमगढ़ की अदालत ने ध्रुव सिंह उर्फ़ कुंटू सिंह समेत चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 22 आशुतोष मणि ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रंजीत सिंह निवासी धनहुआ 4 अक्टूबर 2020 को अपने एक मित्र संजय सिंह के साथ जीवनपुर मोहम्मदाबाद रोड पर थे।
तभी लगभग 5:45 बजे जीयनपुर थाना क्षेत्र के चुनुगपुर तिराहे पर रिजवान निवासी समुद्रपुर तथा उसके भाई एहसान, सुरेंद्र यादव निवासी धुसवां थाना जीयनपुर ने वादी रंजीत सिंह और संजय का रास्ता रोक लिया। रिजवान ने पिस्तौल निकाल कर कहा कि प्रमुख जी उर्फ कुंदू सिंह से बात करो और उनके दुश्मनों के साथ उठना बैठना छोड़कर पांच लाख रुपए की व्यवस्था करो। अन्यथा गोली मार दूंगा। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
चार गवाहों की हुई गवाही
अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ़ कुंदू सिंह, सुरेंद्र यादव, रिजवान अहमद तथा एहसान को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की तरफ से सर्वजीत यादव एडवोकेट ने पैरवी की। सनी के दौरान आरोपी कुंदू सिंह को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
कौन है 71 से अधिक मुकदमे का आरोपी ध्रुव कुमार सिंह यूपी की कासगंज जेल में बंद माफिया कुंटू सिंह पर 71 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुंटू सिंह D-11 गैंग का सरगना है। पुलिस रिकार्ड के अनुसार माफिया पर 71 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में ध्रुव कुमार सिंह आजीवेंस कारावास की सजा काट रहा है। यह सजा आजमगढ़ की MP MLA कोर्ट ने 17 मई 2022 को सुनाई थी।
19 जुलाई 2013 को हुई थी हत्या जीयनपुर थाने से निकलते वक्त पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू और भारत राय की हत्या 19 जुलाई 2013 की सुबह गोली मारकर की गई थी। पूर्व विधायक की हत्या के बाद जीयनपुर में जमकर उपद्रव हुआ था, जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी। काफी दिनों तक जीयनपुर बाजार में तनाव बना रहा। साभार डीबी।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
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