जौनपुर। अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह बबलू को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
वर्ष 2002 में कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में रारी विधायक धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था।
प्रकरण के अनुसार 4 अक्तूबर 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद व तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ सफारी गाड़ी से एक मरीज को देखकर जौनपुर लौट रहे थे।
कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हाॅल के पास पहुंचे, तभी बोलेरो गाड़ी में सवार गोसाईगंज विधायक अभय सिंह अपने 4-5 साथियों के साथ उतरे और ललकारते हुए साथियों के साथ धनंजय सिंह को जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, गनर, ड्राइवर समेत अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया।
इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह, बाहुबली एमएलसी विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह बबलू समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह बबलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साभार ए यू।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
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