अब वाहन डीलरो के मनमानी पर लगेगी रोक अब नहीं वसूल सकेगें वाहनों के अतिरिक्त दाम।

अब वाहन डीलरो के मनमानी पर लगेगी रोक अब नहीं वसूल सकेगें वाहनों के अतिरिक्त दाम।

जौनपुर। जनपद में बहुत से वाहन डीलर ग्राहकों से अतिरिक्त कीमत वसूल लेते थे। इसकी शिकायत शासन स्तर होने पर इसका संज्ञान लिया गया है। परिवहन विभाग अब डीलर द्वारा वाहन खरीदने वालों लोगों से अतिरिक्त चार्ज लेने पर उन पर कार्रवाई करेगा। 

कंपनी द्वारा वाहन कीमत तय की जाती है लेकिन ग्राहकों को उसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, माल ढुलाई चार्ज के नाम पर डीलर अतिरिक्त चार्ज वसूल लेते हैं। अगर किसी बाइक कीमत 65 हजार है तो उसे 66 हजार चुकाने पड़ते हैं।
वाहन खरीदारों को यह बताया जाता है कि यह हैंडलिग व लाजिस्टक चार्ज है। जिससे ग्राहक मजबूरी में इसे चुकाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डीलर होम लोकेशन पोर्टल पर दर्ज कीमत से अधिक रुपये नहीं वसूल सकेगें।
परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि यदि कोई भी डीलर होम लोकेशन पोर्टल पर दर्ज कीमत से अधिक वसूलता है तो कार्यालय में इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं संबंधित डीलर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वाहनों पर लगे हैंडलिग व लाजिस्टिक चार्ज को समाप्त कर दिया गया है।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
फ्रीलांस जर्नलिस्ट
जौनपुर
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a.singhjnp@gmail.com

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