गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विष्णु चंद्र वैश की अदालत ने शुक्रवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगल मड़ई छावनी लाइन निवासी देव चंद कुशवाह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मंगल मडई छावनी लाइन निवासी परशुराम ने इस बात का तहरीर थाना कोतवाली में दिया था कि उसका भाई रामकरण कुशवाहा व पिता रामजन्म कुशवाह 15 फरवरी 2018 की रात्रि को सो रहे थे कि किसी ने धारदार हथियार व राड से उनकी हत्या कर दी गई। सुबह रामकरण का पुत्र धमेंद्र जब चक्की पर आया तो अपने पिता और दादा रामजन्म को अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े हुए पाया।
परशुराम के तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना शुरू की गई। दौरान विवेचना गांव के ही देवचंद्र सिंह कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया।पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गयाl दौरान विचारण अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी ने घटना की पुष्टि की न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त सज़ा सुनाई।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
जौनपुर
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