जौनपुर। विवाह के सात महीने के भीतर ही बदलापुर थाना क्षेत्र के बेलावा गांव में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी सास, ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।
मृतका के पिता वादी श्यामलाल चौहान ने घटना की एफआईआर बदलापुर थाने पर दर्ज कराया था। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ने अपनी लड़की लाली की शादी 16 अप्रैल 2016 में अनिल चौहान निवासी बेलावा बदलापुर से किया था। विवाह के 10 दिन बाद से ही पति अनिल, ससुर महेंद्र, सास हीरावती, जेठानी मीरा,ननद, सुग्गी दहेज को लेकर लाली को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 8 नवंबर 2016 को ससुराल वालों ने लाली पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया| सूचना मिलने पर पहुंचा। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान लाली की मृत्यु हो गई। लाली ने मजिस्ट्रेट को दिए मृत्यु पूर्व बयान में सास और ससुर द्वारा उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाए जाने की बात बताई। पुलिस ने पांचो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एडीजीसी संतोष उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष से गवाहों को परीक्षित कराया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ससुर महेंद्र व सास हीरावती को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। पति व अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
जौनपुर
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