थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हत्या के प्रयास, लूट के संगीन मामले में 6 आरोपियों पर नहीं दर्ज की प्राथमिकी

थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हत्या के प्रयास, लूट के संगीन मामले में 6 आरोपियों पर नहीं दर्ज की प्राथमिकी

जौनपुर । महराजगंज थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास, लूट व छेड़खानी के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआइआर दर्ज न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जेएम द्वितीय ने आदेश दिया कि थानाध्यक्ष का कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करना घोर लापरवाही का द्योतक है। थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आठ जुलाई 2021 को 11 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें, अन्यथा उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना में विधिक कार्रवाई की जाएगी।महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी वादी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने हरेंद्र निषाद समेत छह आरोपितों के खिलाफ 25 जनवरी को एफआइआर दर्ज करने और एक सप्ताह में एफआइआर की कापी कोर्ट में भेजने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया था। आदेश के छह महीने बाद भी पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की। आरोप है कि 27 सितंबर 2020 को पुरानी रंजिश को लेकर आरोपितों ने जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचाया और लूटपाट किया। महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था। साभार जेएनएन

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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