फर्जी तरीके से मां से विश्वासघात करके जमीन हथियाने वाले बेटे समेत चार पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का केस

फर्जी तरीके से मां से विश्वासघात करके जमीन हथियाने वाले बेटे समेत चार पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का केस

जौनपुर । "पूत कपूत तो क्यो धन संचे, पूत सपूत तोक्यो धन संचे" अर्थार्थ अगर बेटा कुपुत्र है तो उसके लिये धन संचय क्यो किया जाय, वो तो उसे गलत कामो मे उडा देगा और अगर पूत सपूत है तब भी धन क्यो संचय किया जाय वो तो स्वयम अपनी काबलियत से आप से अधिक कमा सकेगा।

केराकत कोतवाली क्षेत्र के एक मामला प्रकाश में आया है
जहां वृद्धा से विश्वासघात कर उसकी संपत्ति का बैनामा करने वाले बेटों समेत उसके साथियों पर केस दर्ज किया जाएगा। बुधवार को एसीजेएम तृतीय ने थानाध्यक्ष केराकत को इसका आदेश दिया है।

कोर्ट में धारा 156(3) के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। गुहार लगाई कि वादिनी वृद्ध व बीमार है। उसके पांच बेटे हैं, लेकिन दूसरा बेटा मजीद ही उसकी सेवा करता है। इसलिए उसने अपनी संपत्ति का वसीयतनामा 12 अप्रैल 2016 को मजीद के पक्ष में कर दिया। अन्य बेटे उससे कोई मतलब नहीं रखते। 23 जनवरी 2021 को सुबह साढ़े नौ बजे उसका बेटा मुस्लिम अपने साथी मोबीन, उसकी पत्नी शाहिना बानो व एक अज्ञात के साथ आया।
बेटे ने कहा कि उसके नाम से अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन स्वीकृत करा दी है। तहसील में चलकर हलफनामा देना होगा। वहां जाने पर उसने कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा लिया। दो-तीन दिन में मोबिन कहने लगा कि उसने संपत्ति का बैनामा करा लिया है। आरोपियों ने उसके साथ विश्वासघात व धोखाधड़ी करके फर्जी बैनामा कराया जबकि उस संपत्ति का वह पहले ही वसीयतनामा कर चुकी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्रभारी निरीक्षक केराकत को एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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