जौनपुर। केंद्र सरकार ने दवा व्यवसायियों के लिए फूड लाइसेंस की बाध्यता तथा इनवाइस पर फूड लाइसेंस नम्बर को मुद्रित कराने की अनिवार्यता 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है सरकार के इस निर्णय का जनपद के अग्रणी दवा संगठन केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया है संगठन के महामंत्री राजेंद्र निगम ने वक्तव्य जारी कर केंद्र सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संगठन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है की सरकार ने संगठन द्वारा गत 27 सितंबर को की गई मांग को स्वीकार कर दवा व्यवसायियों के हित में कदम उठाया है उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार को तहसील और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर व्यापारियों के दरवाजे पर पहुंचकर लाइसेंस बनवाना चाहिए साथ ही साथ उन्होंने सभी दवा व्यवसायियों से अनुरोध किया कि वह यथाशीघ्र अपना फूड लाइसेंस ३१ दिसंबर तक बनवा कर उसका क्रमांक अपनी इनवॉइस पर नियमानुसार अंकित करवा दें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दवा व्यवसायियों समेत खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस की अनिवार्यता की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी जिस पर जनपद के दवा व्यवसाई संगठन केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन ने मंत्रालय को पत्र लिखकर अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाए जाने की मांग की थी संगठन की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मंत्रालय ने 3 महीने की अवधि बढ़ा दी और अब इनवॉइस पर फूड लाइसेंस क्रमांक डालने की बाध्यता 1 जनवरी 2022 से होगी।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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