प्रेमी से शादी करने के लिए पत्नी ने पति की सुपारी देकर कराई थी हत्या, दिल दहलाने वाला मामला

प्रेमी से शादी करने के लिए पत्नी ने पति की सुपारी देकर कराई थी हत्या, दिल दहलाने वाला मामला

मुरादाबाद । प्रेमी से शादी करने के लिए पत्नी ने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी थी। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

सोमवार को एडीजे पांच शैलेंद्र कुमार सचान की कोर्ट ने इस प्रकरण में दोषी पत्नी, उसके प्रेमी के साथ ही तीन अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपित के विदेश में होने के कारण कोर्ट ने उसकी पत्रावली पृथक करने की कार्रवाई की।

ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के रामनगर खागू नगला निवासी सत्तार अहमद ने छह सितंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने तहरीर में लिखा कि उनका बेटा नफीस छह सितंबर 2014 को घर पर खाना खा रहा था। तभी फोन आया तो वह खाना छोड़कर बाहर चला गया था। स्वजन के पूछने पर उसने बताया था, कि दोस्त ने बुलाया है, थोड़ी देर में लौटूंगा। इसके एक घंटे बाद सूचना मिली कि शव भागिया वाला गांव के खेत में पड़ा है। उसके सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मृतक नफीस की पत्नी रुखसाना का ठाकुरद्वारा के करनाल खालसा गांव निवासी नसरत के साथ प्रेम प्रसंग था। निकाह के कुछ दिन बाद ही नफीस सऊदी अरब में नौकरी करने चला गया था। उसकी अनुपस्थिति में रुखसाना अक्सर नसरत से मिलने जाती थी। सितंबर 2014 में नफीस लौटने के बाद रुखसाना को पता चला कि पति विदेश से काफी पैसे कमाकर लाया है। तब उसने नसरत के साथ नफीस की हत्या करने की साजिश रची।

दोनों ने मिलकर इस वसीम निवासी अहमद नगर, अमरोहा, उस्मान निवासी त्रिलोकपुर थाना रजबपुर, अमरोहा, ताहिर निवासी असावर थाना रजबपुर, अमरोहा को हत्या की सुपारी दी थी। घटना के दिन आरोपितों ने फोन करके नफीस को बुलाया था। इसके बाद भागिया वाला गांव के जंगल में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान को आधार बनाते हुए कोर्ट से सख्त सजा दिए जाने की पैरवी की।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मृतक नफीस की पत्नी रुखसाना, उसके प्रेमी नसरत, वसीम, उस्मान व ताहिर को हत्या व साजिश रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने चार्जशीट में इसी गांव के निवासी इकबाल के नाम के युवक की संलिप्तता होने की साक्ष्य भी दिए थे। वर्तमान में वह आरोपित विदेश में है। इस जानकारी के बाद आरोपित इकबाल की पत्रावली को कोर्ट ने पृथक करके अलग से सुनवाई के आदेश दिए हैं। साभार जेएनएन।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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