मऊ। जिला प्रशासन ने बुधवार को मुख्तार के करीबी की करीब सवा तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई मुख्तार के करीबी बैजनाथ यादव पुत्र खुदी यादव पर हुई। बैजनाथ के नाम पर दर्ज जमीन को कुर्क कर लिया गया।
डीएम ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्क करने के लिए अभियान चल रहा है जो आगे भी जारी रहेगा।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी मुख्तार के करीबी बैजनाथ यादव की ग्राम सरवां स्थित 0.153 हेक्टेयर भूमि (कुल तीन गाटा के रकबा 378 कड़ी) कुर्क करने के आदेश जारी किए। जिसकी अनुमानित कीमत करीब तीन करोड़ 15 लाख रुपये है।
बुधवार को सिटी मजस्ट्रेट त्रिभुवन राम, सीओ धंनंजय मिश्रा, एसओ संजय द्विवेदी की मौजूदगी में उक्त भूमि को कुर्क कर ली गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है।जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो अवैध कार्यो में लिप्त है एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
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अवैध संपत्ति कुर्क करते प्रशासनिक अधिकारी |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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