क्षेत्रीय प्रबंधक तथा महाप्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में वाद दर्ज

क्षेत्रीय प्रबंधक तथा महाप्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में वाद दर्ज

जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एक बैंक के शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक तथा गोरखपुर के महाप्रबंधक व एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में वाद दर्ज किया है।

साथ ही न्यायालय ने थाने से आख्या भी तलब की है।
जफराबाद के नाथूपुर निवासी त्रिलोकी नाथ ने कोर्ट में अधिवक्ता प्रीति गिरी व रमेश चौहान के माध्यम से गोरखपुर के एक बैंक के महाप्रबंधक, हुसैनाबाद स्थित बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक व एक अन्य के विरुद्ध प्राथनापत्र दिया कि उसने एक बैंक के लाइन बाजार शाखा में अपना खाता खोलवाया। चेक बुक जारी कराया लेकिन चेक बुक में पहले से ही चार पन्ने कम थे। इसकी तुरंत शाखा प्रबंधक को दी गई।
उन्होंने कहा पहले 16 पन्नों के चेक का प्रयोग कर लो जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा चेक बुक जारी कर दी जाएगी। बाद में बैंक का विलय हो गया। 24 मार्च 2022 को पासबुक का प्रिंट कराने बैंक गया तो देखा कि 24 जनवरी 2022 को उसके खाते से 73,000 प्रभाकर सिंह के नाम से चेक से भुगतान किया गया था। वह प्रभाकर सिंह को नहीं जानते। शाखा प्रबंधक ने शिकायत करने पर धमकी दी। 29 मार्च 2022 को वे रुपये निकालने गए तो बैंक मैनेजर ने निकासी फॉर्म ले लिया तथा रुपये देने से मना कर दिए। खाता सीज भी कर दिया। बैंक के उच्च अधिकारियों व पुलिस को सूचना गी हई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साभार ए. यू।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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