आगरा। जनपद में दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले के मामले में धारा हटाने को दारोगा ने प्रतिवादी से रिश्वत ले ली। दारोगा ने तय काम भी पूरा कर दिया।
मगर, प्रतिवादी को थाने बुलाने पर मामला बिगड़ गया। प्रतिवादी द्वारा 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने की शिकायत करने के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मामले की जांच कराई।
जांच में आरोप की पुष्टि होने पर एसएसपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर ने चौथ वसूली, गाली गलौज अौर धमकी देने की धारा में अभियोग पंजीकृत कराया है।पांच दिन से दारोगा थाने से अनुपस्थित है।
एसआइ मानवीर सिंह थे विवेचक
एत्माद्दौला थाने में क्षेत्र की रहने वाली खुशबू ने तीन अगस्त 2022 को पति मथुरा के औरंगाबाद में नरसीपुरम निवासी संजय, ससुर रनवीर और सास शिवकुमारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमला, अपराधिक साजिश और गर्भपात कराने की धाराएं थीं। इसके विवेचक एसआइ मनवीर सिंह थे। विवेचक ने इस मामले में से जानलेवा हमला और गर्भपात कराने की धारा हटाकर दहेज उत्पीड़न की धारा में चार्जशीट लगा दी।
थाने के कार्यालय में वीडियो बनाने पर हुआ था विवाद
41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराने के लिए संजय को थाने बुलाया गया। थाने के कार्यालय की उसने वीडियो बना ली। इसको लेकर पुलिसकर्मियों से उसका विवाद हुआ। बाद में वीडियाे डिलीट करा दिया गया। इसके बाद संजय ने एसएसपी आफिस में शिकायत की। उसने आरोप लगाया कि विवेचक एसआइ मनवीर सिंह ने धाराएं हटाने के नाम पर उससे 50 हजार रुपये लिए थे। इसके बाद थाने में बुलाकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी।
एसएसपी ने सीओ छत्ता से कराई थी जांच
एसएसपी ने सीओ छत्ता से मामले की जांच कराई। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सीओ की जांच में 50 हजार रुपये लेने के आरोप की पुष्टि हो गई।गुरुवार को इस मामले में एत्माद्दौला थाने में इंस्पेक्टर एत्माद्दौला विनोद कुमार की ओर से एसआइ मनवीर सिंह के विरुद्ध चौथ मांगने, गाली गलौज और धमकी देने की धाराओं में अभियोग लिखाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी मुकदमे में बढ़ाई जाएगी। साभार जेएनएन।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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