न्यायालय के आदेश पर एडीओ पंचायत(सहायक विकास अधिकारी) सहित तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

न्यायालय के आदेश पर एडीओ पंचायत(सहायक विकास अधिकारी) सहित तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

जौनपुर। शाहगंज के सोंधी विकास खंड के अर्गूपुर कला गांव की एक महिला ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और गांव के दो लोगों पर धोखाधड़ी करके परिवार रजिस्टर से नाम कटवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है।

बीबीगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के अर्गूपुर गांव की रमावती पत्नी राम सकल ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि गांव के राम पलट की शिकायत पर अप्रैल 2018 में उसका नाम परिवार रजिस्टर से काट दिया गया था। महिला ने अदालत में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय के आदेश पर जनवरी 2022 में एसडीएम ने पुन: महिला का नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

जून में महिला ने परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाई तो उक्त संपत्ति से उसका नाम कटा हुआ था। इसकी जांच कराने पर पता चला कि सहायक विकास अधिकारी के आदेश पर नाम काटा गया है। जो गांव के राम पलट व रामलाल की गवाही पर आदेश पारित किया गया। न्यायालय में महिला ने सहायक विकास अधिकारी और गांव के दो लोगों पर साजिश रचने और जालसाजी करने का आरोप लगाया। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने सहायक विकास अधिकारी सोंधी लक्ष्मीचंद, रामलाल, राम पलट निवासी अर्गूपुर कला पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।साभार ए. यू।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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