नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास,10 हजार रूपए का लगा अर्थदंड

नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास,10 हजार रूपए का लगा अर्थदंड

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सूबेदार सिंह यादव ने शाहगंज थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ पर नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतक की मां प्रमिला ने 12 दिसंबर 2014 को शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अभियोजन के अनुसार, वादिनी के पुत्र अजीत (24) को 11 दिसंबर 2014 को चंचल यादव निवासी ताखापूरब ताड़ी पिलाने के लिए घर से ले गया था। वहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जोगीबांध से वापस आकर चिरैया मोड़ पर चंचल ने अजीत की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील रघुवंश सहाय व सुनील अस्थाना ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी चंचल यादव को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साभार ए यू।

फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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