जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पी चतुर्वेदी ने शुक्रवार को डेढ़ करोड़ से अधिक के गबन के आरोप में महाराजगंज के तत्कालीन बीडीओ समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
वादी मुकदमा रामाशंकर यादव निवासी ग्राम सेनपुर कला (चारो) महाराजगंज ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी महाराजगंज, ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव, सेक्रेटरी संतोष दुबे, जेई धर्मराज समेत 18 ने मिलकर डेढ़ करोड़ रुपये का गबन किया है। प्रधान शिवनाथ यादव ग्राम चारो के 2015 में प्रधान चुने गए। इनका कार्य उनके लड़के बृजेश यादव देखते हैं। शिवनाथ अपने प्रधानी के 5 वर्षों के कार्यकाल में ग्राम सभा में सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय, हैंडपंप मरम्मत इत्यादि का जो भी सरकारी पैसा आया उसे निकालते गए। इसके लिए शिवनाथ ने अन्य आरोपियों को अपनी साजिश में फंसाया और कूटरचित बिल वाउचर तैयार कर अधिकारियों से फर्जी सत्यापन कराकर 1.58 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि गबन कर लिया। जिस काम को दिखाया गया है वह हुआ ही नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी जौनपुर को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा जांच बैठाई गई। जिलाधिकारी व उच्च न्यायालय के आदेश पर 36 बिंदुओं पर जांच की गई। जांच में गबन सही पाया गया। बिना कोई काम कराए फर्जी कूटरचित तरीके से सरकारी धन का भुगतान कर गबन किया गया। वादी ने थाना व पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए थानाध्यक्ष महाराजगंज को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साभार ए यू।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
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